उत्तर प्रदेश में अब बेटियों को मिलेंगे 51000 रुपए, मिला बड़ा तोहफा

UP News -आपको बता दें कि गरीब परिवारों को यूपी सरकार की विवाह अनुदान योजना के तहत 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानने के लिए, इस कड़ी में निम्नलिखित खबर पढ़ें: 

 

Saral Kisan - देश में बहुत से लोग गरीब हैं। जीवन जीने के लिए इनको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं परिवार में अगर बिटिया शादी कर ले ऐसे में इन लोगों को कई तरह की आर्थिक चुनौतीएं सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस समस्या को देखते हुए एक बेहतरीन योजना लागू कर रही है।

विवाह अनुदान योजना नामक कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश सरकार की विवाह अनुदान योजना का लक्ष्य है कि गरीब परिवारों को उनकी बेटी की शादी करते समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से बचाया जाए। गरीब परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार की विवाह अनुदान योजना के तहत बेटियों की शादी करने के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी इस कड़ी में मिलेगी...

इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खासतौर पर शुरू किया गया है। ऐसे में इस स्कीम का लाभ दूसरे राज्य के लोग नहीं उठा सकते हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए।  विवाह अनुदान योजना का लाभ केवल उन जोड़ों को मिलता है जिनकी उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के परिवारों को मिल सकता है। 

अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपकी वार्षिक आय 56,560 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 46,080 रुपये वार्षिक आय निश्चित की गई है। इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए वर और वधु का आधार कार्ड, दोनों का पहचान पत्र, शादी का प्रमाण पत्र या कार्ड, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, दूल्हा-दुल्हन की फोटो, आय प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल्स की जरूरत होगी। 

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