चूक ना जाएं सस्ते प्लाट लेने का मौका, बस ध्यान में रखे ये गलतियां

यमुना अथॉरिटी ने जेवर एयरपोर्ट के निकट यमुना अथॉरिटी सेक्टर 16, 17 और 20 में आवासीय भूखंड के लिए प्लॉट स्कीम जारी की है। रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम में 1,184 प्लॉट ड्रॉ के जरिए बेचे भी जाएंगे।
 

Saral Kisan - यमुना अथॉरिटी ने जेवर एयरपोर्ट के निकट यमुना अथॉरिटी सेक्टर 16, 17 और 20 में आवासीय भूखंड के लिए प्लॉट स्कीम जारी की है। रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम में 1,184 प्लॉट ड्रॉ के जरिए बेचे भी जाएंगे। 7 अगस्त से शुरू हुई इस योजना के प्लॉटों के लिए आप एक सितंबर (Yeida Plot Scheme 2023 की अंतिम तिथि) तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आपको सभी नियम-शर्तों को पूरी तरह से समझना चाहिए। ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि यमुना अथॉरिटी ने पिछली बार छोटी-मोटी गलतियों के कारण लगभग 35 हजार आवेदन खारिज कर दिए थे।

यमुना अथॉरिटी का इस स्कीम का ड्रॉ 18 अक्टूबर, 2023 (Yeida Plot Scheme 2023 Draw Date) को होगा। प्राधिकरण ने कुल सात श्रेणियों में 1184 प्लॉट निकाले हैं। 206 भूखंड किसानों और 59 प्लैट उद्यमियों के लिए, 919 भूखंड सामान्य श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। इस योजना में 120 से 2000 वर्ग मीटर के फ्लैट शामिल हैं। प्लॉट की लागत 24,600 से 24,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। 200 मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट की कीमत 24,600 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जबकि 200 मीटर से कम की कीमत 24,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

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पुराना प्लॉट अब नहीं मिलेगा

योजना की शर्तों और नियमों की विवरणिका अथॉरिटी ने जारी की है। सावधानीपूर्वक पढ़ें, अन्यथा आपका आवेदन फॉर्म ड्रॉ में शामिल होने से पहले ही खारिज हो सकता है। यमुना अथॉरिटी की किसी आवासीय स् कीम में आपके पास पहले से ही प् लॉट है, तो आप अब इस स् कीम में प् लॉट नहीं ले सकते. यह पहला नियम है। अगर आप पहले अथॉरिटी का प्लॉट पाने के बाद भी अब आवेदन करते हैं, तो आपका आवेदन खारिज हो जाएगा।

नाबालिग आवेदन नहीं कर सकता

यमुना अथॉरिटी की इस आवासीय भूखंड योजना में आवेदन करने के लिए केवल एक व्यक्ति ही योग्य है। योजना में आवेदन करने के लिए बहुत से लोग नाबालिग बच्चों का नाम देते हैं। वेरिफिकेशन में ऐसा आवेदन खारिज हो जाएगा। प् लॉट के लिए आवेदन करने के लिए आपका बच्चा कम से कम 18 साल का होना चाहिए।

पति-पत्नी दोनों को पुरस्कार मिलेगा 

पति-पत्नी दोनों आवेदन कर सकते हैं। दोनों का नाम ड्रॉ में होगा, लेकिन यदि दोनों का प्लॉट निकलता है, तो एक के नाम पर आवंटन किया जाएगा। दोनों को पैसा नहीं मिलेगा।

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