खाद-बीज के बिजनेस के लिए 10वीं पास के बाद करें यह 15 दिन का कोर्स

खाद और बीज के व्यवसाय का लाइसेंस लेने से पहले आपको कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना होगा. अगर आप ये कोर्स पूरा नहीं करते हैं, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा.

 

Saral Kisan News : किसानों के लिए खाद और बीज का बिजनेस कम निवेश में अच्छा मुनाफा पहुंचाने वाला साबित हो सकता है. इस व्यवसाय में आप महज कुछ लाख रुपये निवेश करके खाद- बीज का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा  कृषि विभाग ने लाइसेंस लेने के लिए एक शर्त रख दी है. अब आपको खाद -बीज का बिजनेस शुरू करने से पहले लाइसेंस लेने के लिए एक कोर्स करना होगा.

15 दिन का करना होगा कोर्स

खाद और बीज के व्यवसाय का लाइसेंस लेने से पहले आपको कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना होगा. अगर आप ये कोर्स पूरा नहीं करते हैं, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा. इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में आपको कृषि विज्ञान केंद्र में 12500 रुपये जमा करने पड़ेंगे.

आज तक की सहयोगी वेबसाइड किसान तक के मुताबिक, खाद- बीज की दुकान खोलने के लिए किसान को कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. अगर आप 10वीं पास नहीं हैं, तो खाद- बीज की दुकान नहीं खोल पाएंगे. हालांकि, पहले कीटनाशक दवाओं और खाद- बीज का बिजनेस शुरू करने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर या फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर अनिवार्य था. अगर आपके पास एग्रीकल्चर में डिग्री नहीं है, तो आप खाद- बीज का बिजनेस शुरू नहीं कर सकते थे. अब 10वीं पास लोग भी कीटनाशक और खाद- बीज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही लाइसेंस के लिए कर सकते हैं अप्लाई

केंद्र सरकार ने रोजगार उत्पन्न करने के उदेश्य से नियमों में बदलाव किया है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में युवा बिना किसी बाध्यता के कीटनाशक व खाद- बीज का व्यापार शुरू कर सकें. सिर्फ 10वीं पास कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा. 15 दिन का कोर्स पूरा होते ही एक टेस्ट देना पड़ेगा. इसके बाद आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा. प्रमाण पत्र मिलते ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. फिर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं

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