Delhi Property : दिल्ली में 8 साल बाद बढाई प्रोपर्टी ट्रांसफर ड्यूटी, अब लगेगा इतना पैसा

NDMC Property Transfer Duty: एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रांसफर ड्यूटी में 8 साल के बाद एनडीएमसी ने बढ़ोतरी का फैसला लिया है. इससे पहले साल 2014-15 में ट्रांसफर ड्यूटी बढ़ाई गई थी.
 
 

Delhi : देश की राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है. खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए नया प्रॉपर्टी खरीदना अब बहुत मुश्किल होगा. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जमीन की खरीद और बिक्री के समय अब लोगों को ट्रांसफर ड्यूटी पहले से ज्यादा चुकाना होगा.

ऐसा इसलिए कि एनडीएमसी ने ट्रांसफर ड्यूटी में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला लिया है. इस बाबत एनडीएमसी की बैठक में पेश एक प्रस्ताव को ​काउंसिल के सदस्यों ने अपनी मंजूरी दे दी है. एनडीएमसी की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक अब लोगों को बतौर ट्रांसफर ड्यूटी पहले की तुलना में 1 प्रतिशत ज्यादा चुकाना होगा. एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रांसफर ड्यूटी में 8 साल के बाद एनडीएमसी ने बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. इससे पहले साल 2014-15 में ट्रांसफर ड्यूटी बढ़ाया गया था. 

फिलहाल, 1 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब पुरुष के नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर ट्रांसफर ड्यूटी 4% होगी. जबकि इससे पहले 3% हुआ करती थी. महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर अब ट्रांसफर ड्यूटी 2% के बदले 3% खर्च करने होंगे. यानी नई दिल्ली के इलाके में प्रॉपर्टी की खरीदारी की प्रक्रिया को पूरा करने में लोगों को पहले की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. ट्रांसफर ड्यूटी में 1% की बढ़ोतरी के बाद एनडीएमसी का सालाना राजस्व बढ़कर 18 से 20 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है. 

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

इसके अलावा, एनडीएमसी की बैठक के दौरान कई और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. ताजा फैसले से जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उनमें प्रधानाचार्य व उपप्रधानाचार्य के पदों को रिवाइव करने का फैसला, जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती नियमों के नोटिफिकेशन को जारी करने का निर्णय, 2025 तक एनडीएमसी को ग्रीन सिटी बनाने के लिए पावर पॉलिसी और 2023 के तहत व्यापारियों को पावर प्लांट लगाने में कमर्शियल टैक्स में छूट जैसे फैसले  भी शामिल हैं.

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