Court decision : इस खबर से उड़ेगी जमीन मालिकों की नींद, अब कब्ज़ा करने वाला इतने वर्षों बाद बन जायेगा मालिक

supreme court news : देश में संपत्ति को लेकर लाखों केस अभी भी कोर्ट में पड़े हैं. एक ऐसे ही केस में देश का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ने फैसला दिया कि संपत्ति का मालिक इतने सालों तक होगा। कोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह से जानें। 

 

Saral Kisan, New Delhi :  सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उसने व्यवस्था दी है कि कब्जाधारी व्यक्ति (एडवर्स पजेसर) 12 वर्ष या उससे अधिक समय से अपने कब्जे में रही जमीन या संपत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी को इस जमीन से बेदखल किया जा रहा है, तो वह इसकी रक्षा कर सकता है जैसे वह उसका मूल मालिक होता है। 

यह व्यवस्था देते हुए, जस्टिस अरुण मिश्रा, एसए नजीर और एमआर शाह की पीठ ने पहले इस संबंध में शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ के फैसले को सही कानून नहीं माना और उसे निरस्त कर दिया। लेकिन, शीर्ष अदालत की पीठ और अनेक उच्च न्यायालयों के फैसलों को देखते हुए, उन्होंने इस मुद्दे को अंतिम निर्णय लेने के लिए बड़ी बेंच, या संविधान पीठ, को भेजा। 

2014 में उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया था कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता। उसने यह भी कहा कि अगर मालिक जमीन चाहता है तो उसे वापस करनी होगी। साथ ही, कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि सरकार एडवर्स पजेशन का कानून देखे और इसे समाप्त करने पर विचार करे। 

जस्टिस मिश्रा की पीठ ने कहा कि लिमिटेशन अधिनियम, 1963 की धारा 65 में कहा गया है कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति अपनी जमीन को बचाने के लिए मुकदमा नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति कब्जा बचाने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और एडवर्स के स्वामित्व वाली जमीन पर अधिकार रख सकता है।गुरुद्वारा साहिब बनाम ग्राम पंचायत श्रीथला (2014), उत्तराखंड बनाम मंदिर श्रीलक्षमी सिद्ध महाराज (2017) और धर्मपाल बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड (2018) में न्यायालय ने निर्णय को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये फैसले सही कानून का प्रतिपादन नहीं करते हैं। 

क्या एडवर्स पजेशन है?

भूमि कानून के अनुसार, कोई व्यक्ति 12 साल या उससे अधिक समय तक जमीन पर कब्जा या देखभाल करता है और मालिक को इसके बारे में पता है लेकिन उसे कभी इसे हटाने के लिए नहीं कहता है, तो वह जमीन का मालिक होगा।

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