Consumer Court : किसान को बीमा कंपनी ने क्लेम देने से किया मना, कोर्ट ने लगाया 27 लाख का जुर्माना

Consumer Court : हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक मधुमक्खी पालक को 27 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
 

Saral Kisan : प्रमुख निर्णय में जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक मधुमक्खी पालक को 27 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। दरअसल, परिवादी ने मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के सुरक्षित उद्यमों के लिए इस बीमा कंपनी से 17,50,000 का बीमा करवाया था।

इसके अलावा, उसने संयंत्र और मशीनरी की सुरक्षा के लिए 9,50,000 रुपये का बीमा भी लिया था। शिकायतकर्ता ने इसके लिए भी बीमा कंपनी को 15,115 रुपये का भुगतान किया था।

बीमा कंपनी ने क्लेम की रकम नहीं दी:

4 अगस्त 2020 को, भीषण बाढ़ की शिकायत करने वाले मुसाचक गांव निवासी विजय कुमार का पूरा संयंत्र और उपकरण बाढ़ ने नष्ट कर दिया। उसका पूरा मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का उद्यम ही समाप्त हो गया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को जानकारी दी। बीमा क्लेम का दावा किया, लेकिन पैसे देने में कंपनी टालमटोल होने लगी। परिवादी ने बीमा कंपनी के कार्यालयों का चक्कर लगाया। सितंबर 2021 में, थक-हारकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर में परिवाद दाखिल किया।

6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर रुपये वापस मिलेंगे-

मामला लगभग दो वर्षों तक चला। अनुसुया की पूर्ण पीठ, सदस्य सुनील कुमार तिवारी और आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित ने बीमा कंपनी को 27 लाख रुपये देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित समय अवधि में बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।

साथ ही शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए चालीस हजार रुपये का भुगतान करना होगा। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा ने कहा कि कोर्ट का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य घायल हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता।

ये पढ़ें : UP News : 100 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश के इस शहर में बनेगी 10 सड़कें, सफर होगा आसान