31 दिसंबर तक पैसे और प्रॉपर्टी का नॉमिनी चुनें , अन्यथा परिवार को हो जाएगी बड़ी परेशानी

किसी भी डीमैट खाते में अधिकतम तीन नॉमिनी जोड़ सकते हैं। अगर कोई एक से अधिक नॉमिनी जोड़ना का प्लान बना रहे है तो प्रत्येक का हिस्सा तय करना होगा। इसकी लास्ट डेट अब 31 दिसंबर तक की गई है।
 

Demat Nominee : किसी भी डीमैट खाते में अधिकतम तीन नॉमिनी जोड़ सकते हैं। अगर कोई एक से अधिक नॉमिनी जोड़ना का प्लान बना रहे है तो प्रत्येक का हिस्सा तय करना होगा। इसकी लास्ट डेट अब 31 दिसंबर तक की गई है।

SEBI जो पूंजी बाजार के नियामक है, ने मौजूदा म्यूचुअल फंड (MF) और डीमैट खाताधारकों के लिए नामित व्यक्तियों को जोड़ने की आखिरी तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह 30 सितंबर थी। इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नामांकन करना स्वैच्छिक होगा और निवेशक एक घोषणा पत्र के माध्यम से किसी को नामित नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। व्यापारिक सुविधा के परिप्रेक्ष्य में, डीमैट खातों के लिए नामांकन का विकल्प स्वैच्छिक बना दिया गया है। इसके अलावा, बाजार नियामक ने भौतिक प्रतिभूतिधारकों को पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने का समय 31 दिसंबर तक दिया है।

नामांकन और उत्तराधिकारी के बीच क्या अंतर है? खातेदार की मौत के बाद, बैंक खाते के पैसे या बीमा राशि के मालिक कौन

नामांकन क्यों महत्वपूर्ण है: बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कई खाते बिना किसी नामांकन के खोले गए हैं। ऐसे में उत्तराधिकारी को संपत्ति के हस्तांतरण में कठिनाई आती है। मौजूदा नियमों के अनुसार, म्यूचुअल फंड योजनाओं में लगभग 25 लाख पैनकार्ड धारकों ने अभी तक नामांकित नहीं किया है।

नाम जरूर दर्ज करें

इसके लिए सबसे पहले एनएसडीएल (https//eservices.nsdl.com) पर जाना होगा। फिर डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पैन नंबर के साथ डीमैट खाते में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर को लिखना होगा। इसके बाद, 'नामित करें' का चयन करें। फिर आधार के माध्यम से ई-साइन करें। का चयन करें। फिर आधार के माध्यम से ई-साइन करें।

ये पढ़ें : उत्तर प्रदेश के इन 2 जिलों में बिछेगी नई रेलवे लाइन, एक स्टेशन बनाया जाएगा जंक्शन