देश के ट्रैफिक नियमों में हुआ बदलाव, इस गलती पर लगेगा 25000 रुपए का जुर्माना

सरकार द्वारा बनाए गए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना वसूला जाता है। ट्रैफिक नियमों में पिछले महीने कई बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक नियमों के अनुसार लगने वाले जुर्माने को बढ़ा दिया गया है
 

New Traffic Rules : देश में वाहनों का उपयोग काफी बढ़ गया है। दो पहिया हो या फिर चार पहिया वाहन लोगों को बिना वाहन बाहर जाना पसंद नहीं है। शहर में जाना हो या फिर कहीं घूमने के लिए स्कूटी का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी चीजों के बीच हम अपनी सुरक्षा को नजर अंदाज कर देते हैं और चाबी हाथ में लेकर ट्रैफिक नियमों को नजर अंदाज करते हुए निकल जाते हैं।

सरकार द्वारा बनाए गए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना वसूला जाता है। ट्रैफिक नियमों में पिछले महीने कई बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक नियमों के अनुसार लगने वाले जुर्माने को बढ़ा दिया गया है और जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अलग से चार्ज लिए जाएंगे। चलिए आज हम आपको इन ट्रेफिक रूल्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

1 जून से लागू किए गए नए नियम

इन नियमों को बने हुए एक महीना निकल चुका है लेकिन अधिकतर लोगों को अभी तक पता नहीं है। 1 जून 2024 से सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से नए नियमों को जारी किया गया था। अगर आप कम उम्र में गाड़ी चलाते हैं या फिर तेज स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार अगर तेज स्पीड से गाड़ी चलाई जाती है तो 1000 से ₹2000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इतना लगेगा जुर्माना

नए नियमों के अनुसार अगर नाबालिक वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो 25000 तक का जुर्माना लग सकता है। नाबालिक पर वाहन चलाने के लिए सीधा-सीधा 25000 का जुर्माना लगेगा। इसके साथ-साथ वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। नाबालिक बच्चे को भी 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

आप 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के रूल को तो जानते ही होंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि 16 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। अब 50 सीसी की क्षमता वाले मोटरसाइकिल चलाने के लिए 16 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। इसके बाद लाइसेंस को 18 साल की उम्र में अपडेट करवाना होगा।

कितनी मिलेगी वैलिडिटी

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दिन से लेकर 20 साल तक की वैलिडिटी दी जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस को 40 साल की उम्र के बाद 10 साल और फिर 5 साल के लिए जारी किया जा सकता है। इसके लिए आपको संबंधित आरटीओ ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस पर संपर्क करना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करवाना पड़ेगा।