इस Expressway पर कम स्पीड चालकों के लिए चुनौती! नियम में होने जा रहा बदलाव

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे (Bengaluru-Mysore Expressway) पर एक अगस्त से दोपहिया वाहन, ऑटो, ट्रैक्टर, गैर-मोटर चालित वाहन, मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन और साइकिल जैसे कम स्पीड पर चलने वाले व्हीकल्स की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है.
 

NHAI : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे (Bengaluru-Mysore Expressway) पर एक अगस्त से दोपहिया वाहन, ऑटो, ट्रैक्टर, गैर-मोटर चालित वाहन, मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन और साइकिल जैसे कम स्पीड पर चलने वाले व्हीकल्स की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है. यह निर्णय एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लिया गया है, इससे हादसों को कम करने में मदद मिलेगी. 

दरअसल, NHAI ने इस संबंध में बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा निरीक्षण के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था क्योंकि राजमार्ग के खुलने के बाद से यहां कई दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनके मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थीं. 

एनएचएआई की 12 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार, "तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों की आवाजाही तुलनात्मक रूप से धीमी गति से चलने वाले वाहनों जैसे दो पहिया, तीन पहिया या अन्य धीमी गति से चलने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती है."

अधिसूचना आगे कहा गया, "राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 35 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों को बैंगलोर-मैसूरु एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग (एनएच -275) का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है.’’

एनएचएआई की यह अधिसूचना एक अगस्त से प्रभावी होगी. एनएचएआई ने कहा कि ऐसे वाहनों (जिन्हें बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर जाने से बैन किया गया है) के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग और सड़कें उपलब्ध हैं

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