राजस्थान में 289 रोडवेज बस हुए सारथी बहाल, इस वजह से किए गए थे ब्लैक लिस्ट

Rajasthan News :राजस्थान में रोडवेज परिवहन निगम की तरफ से ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर सामने, तकरीबन 290 बस परिचालको को किया जाएगा बहाल, बिना टिकट यात्रा कराने के मामले में हुए थे ब्लैक लिस्ट।

 

Rajasthan Roadways Rules : राजस्थान में रोडवेज परिवहन निगम विभाग की तरफ से कुछ दिन पहले तकरीबन 290 कर्मचारियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था,  राजस्थान रोडवेज विभाग की तरफ से इन बस परिचालको पर आरोप था कि इन्होंने बिना टिकट यात्रा करने के साथ कई नियमों का उल्लंघन किया था, इस मामले में किया गया था इन्हें ब्लैक लिस्ट, राजस्थान रोडवेज विभाग इन कर्मचारियों को प्रति महीने 15 हजार रूपए वेतन देता है।

राजस्थान रोडवेज विभाग का कहना हैं की बड़े घाटे में चलते हुए इन कर्मचारियों पर सख्ती जरूरी है, क्योंकि रोडवेज विभाग ने इन परिचालको के लिए स्पेशल पॉलिसी भी संशोधित की है, इसके बावजूद भी बिना टिकट यात्रा करने के मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों को देखते हुए रोडवेज विभाग ने इन साथियों को किया था ब्लैक लिस्ट, अब इन साथियों को किया जाएगा दोबारा बहाल इन्हें दी जाएगी दोबारा से बस संचालन की कमान।

ज्यादा यात्रियों का रिकॉर्ड ना दिखाने की वजह से करते थे यह काम 

राजस्थान रोडवेज विभाग में अपने परिचालको को टारगेट दिया जाता है, राजस्थान रोडवेज विभाग ने अपनी बस में सवारी की एक लिमिट चेक कर रखी है, ड्राइवर द्वारा अतिरिक्त यात्रियों को बस में बिना टिकट यात्रा कराई जाती है, ऐसे में रोडवेज विभाग की फ्लाइंग द्वारा जांच में यह ड्राइवर पकड़े जाते हैं, क्योंकि है सवारी से किराया तो लेते हैं परंतु ने रिकॉर्ड में नए दिखाने के लिए नहीं देते टिकट।

ये है बस कंडक्टर के लिए नियम

1- एक से चार यात्री बिना टिकट के तीन प्रकरण पाए जाने पर बस कंडक्टर को ब्लैक लिस्टेड करते हैं। निगम में जमा प्रतिभूति राशि जब्त होती है। तीन माह के लिए कार्य करने के लिए बस कंडक्टर अपात्र होता है। तीन माह बाद पूर्व में जमा कराई गई प्रतिभूति राशि की दोगुना राशि निगम में जमा कराने पर ही पुन: आवेदन कर सकते हैं।
2- 5 से 9 यात्री बिना टिकट पाए जाने पर बस सारथी को ब्लैक लिस्ट कर पूरी प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी। छह माह तक काम नहीं करने के लिए अपात्र होगा। इसके बाद पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि की दोगुनी 
राशि जमा कराने पर पुन आवेदन कर सकते हैं।

3- 10 या इससे अधिक यात्री बिना टिकट यात्रा करने पर निगम में जमा कराई प्रतिभूति राशि जब्त होगी। एक साल के लिए बस सारथी अपात्र होगा। एक साल बाद पूर्व में जमा कराई राशि की दोगुनी राशि जमा कराकर पुन आवेदन कर सकते हैं।

कई डिपो में कंडक्टर खाली बैठे हैं – महामंत्री, इंटक  

महामंत्री, इंटक हनुमान सहाय भारद्वाज ने कहा, निजी कर्मचारियों को लगाने के बजाय रोडवेज अपने कंडक्टरो को इन बसों की कमान सौंपे। कई डिपो में परिचालक खाली बैठे हैं। इससे एक ओर जहां रोडवेज का खर्चा बचेगा साथ ही आय भी बढ़ेगी।

कार्यकारी निदेशक यातायात रोडवेज ने कहा, पहले नियम नहीं थे

कार्यकारी निदेशक यातायात रोडवेज ज्योति चौहान ने कहा पहले नियम नहीं थे। अब पॉलिसी में नियम बनाए हैं। इस बार पकड़े जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी। दोगुनी राशि के साथ वापस कार्य कर सकते हैं। इसके लिए पुन: आवेदन करना होगा। इसके अलावा चीफ मैनेजर की जिमेदारी तय की है।