अब किसी भी राज्य में कर सकते है वाहन ट्रांसफर, फॉलो करें ये आसान टिप्स

RC Transfer :वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान नहीं होती है। भारत सरकार द्वारा कई सालों से इस आसान बनाने के लिए प्रयत्न किया जा रहे हैं। लेकिन जानकारी के अभाव से लोग परेशान हो जाते हैं। 

 

Vehicle Transfer : वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान नहीं होती है। भारत सरकार द्वारा कई सालों से इस आसान बनाने के लिए प्रयत्न किया जा रहे हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में अभी तक लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आरसी ट्रांसफर करने का तरीका नहीं पता चल पाया है। आज हम आपको आरसी ट्रांसफर का एक राज्य से दूसरे राज्य में आसान तरीका बताने वाले हैं। 

कैसे प्राप्त करें NOC

अगर आप भी कोई गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको आरटीओ के पास जाकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। आरटीओ को यह बताना जरूरी होगा कि आप किस राज्य में RC ट्रांसफर कर रहे हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से गाड़ी का चेचिस नंबर होना चाहिए। 

एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर 

RTO से जो से मिलने के बाद जिस राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं, फाइल उसे राज्य में पहुंच जाती है। गाड़ी के सभी कागजात जमा करने के बाद सुनिश्चित जानकारी भरनी होगी। 
नए RTO में रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य सरकार द्वारा लागू गए किए गए रोड टैक्स को भरना होगा। हर राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एक राशि सुनिश्चित की जाती है। 

रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का जारी होना 

रोड टैक्स का भुगतान करने के बाद वहां का निरीक्षण किया जाता है। इस जगह आपको फिर से वहां के चेचिस नंबर की आवश्यकता पड़ती है। सत्यापन होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसे उपभोक्ता के घर पर भेजा जाता है और मालिक को आरटीओ के एक निर्धारित तिथि पर इसे लेने के लिए कहा जाता है। 

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कागजात 

1. गाड़ी का पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 
2. PAN कार्ड 
3. फॉर्म 60 और 61 
4. RTO द्वारा जारी की गई NOC 
5. वाहन मालिक का एड्रेस प्रूफ 
6. बीमा पॉलिसी की कॉपी 
7. PUC सर्टिफिकेट 
8. फॉर्म 20 नए राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए