पेड़ों को भी मिलेगी पेंशन, इस योजना के तहत सरकार कर रही है चयन, यहां करें आवेदन 

हरियाणा सरकार ने छोटे भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ पेड़ों की कटाई रोकने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए प्राणवायु देवता स्कीम की शुरुआत की है. इस स्कीम के तहत, 75 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों को सालाना 2500 रुपये की पेंशन दी जाएगी.

 

The Chopal: पेड़ों को पेंशन देने की योजना बनाई गई है. शायद ही इसपर किसी को तुरंत यकीन हो, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में 75 साल से पुराने पेड़ों को पेंशन देने का फैसला किया है. इन पेड़ों को प्राणवायु देवता योजना के तहत सालाना 2500 रुपये की पेंशन मिलेगी. खट्टर सरकार ने भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने और हवा की गुणवत्ता में इजाफा करने के लिए साल 2021 में इस योजना को लेकर घोषणा की थी. हालांकि, इस योजना को पूरी तरह से अमलीजामा अब पहनाया जा सका है.

यह योजना पेड़ों की संरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है. पेड़ों को न केवल उनकी प्राणदायकता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि वे पर्यावरण के लिए आश्रय स्थल के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बड़े और पुराने पेड़ अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं.

वन-पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवर पाल ने बताया कि वे हमेशा से 75 साल से पुराने पेड़ों को देखकर बहुत अच्छी भावनाएं आती थीं. इन पेड़ों से प्राणवायु मिलने के साथ ही जीव-जंतुओं को आश्रय भी मिलता है और पर्यावरण को बचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसके अलावा, ये पेड़ अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि उनका मन में था हमारे बुजुर्गों की तरह इन बुजुर्ग पेड़ों को भी पेंशन दी जाए ताकि उस पैसे से इनका संरक्षण हो सके. इससे प्राणवायु प्रदान करने वाले इन पेड़ों की कटाई का खतरा भी कम होगा. इस विचार को सीएम मनोहर लाल ने स्वीकार किया और इसे कार्यान्वित करने का आदेश दिया है.

हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता योजना के तहत 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों को एक पेंशन देने का फैसला लिया है. यह पेंशन सालाना दी जाएगी और राशि के रूप में पेड़ों को हर साल 2500 रुपये प्रदान की जाएगी. अब तक 3,300 से अधिक पेड़ों का चयन किया गया है और जैसे-जैसे लोग आवेदन करेंगे, इस संख्या में वृद्धि हो सकती है. सरकार ने वन विभाग के माध्यम से अधिक आयु वाले पेड़ों के आवेदन मांगे हैं.

यदि किसी व्यक्ति के घर में 75 साल या उससे अधिक उम्र का पेड़ है और वह पेड़ पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने जिले के वन विभाग के कार्यालय में आवेदन करना होगा. आवेदन के बाद, एक कमेटी द्वारा आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा. आवेदन की सत्यापन के बाद, उस व्यक्ति को पेड़ों को प्राप्त करने वाली पेंशन दी जाएगी.

यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा प्राणवायु संरक्षण और पेड़ों की संरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे पेड़ों की कटाई को रोकने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.