उत्तर प्रदेश में खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलना हुआ आसान, जानिए शुल्क और तरीका

बीज, खाद और उर्वरक के थोक विक्रेता का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए साइंस में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ इसमें एक विषय रसायन विज्ञान का भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले युवक भी आवेदन कर सकते हैं। 
 
UP : आजकल नौकरी पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है। सरकारी नौकरी पाने के लिए युवा दिन रात तैयारी करते हैं। लेकिन कई कारणों की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती और बिजनेस की तलाश में निकल जाते हैं। युवाओं को अपनी रुचि के हिसाब से बिजनेस का चुनाव करना पड़ता है। जो आगे चलकर अच्छी कमाई के साथ-साथ सुनहरा भविष्य भी तय कर सके। आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जो आपको अच्छी खासी कमाई दे सकता है और खर्च भी कम करना पड़ेगा। 

आज हम आपको एक ऐसे एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। जिसमें आप कम खर्च करके बढ़िया कमाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बीज, खाद और कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस और कई तरह के दस्तावेज की जरूरत पड़ती है और इन दस्तावेज को पूरा करने के लिए हमें विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको अधिकारियों और विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप खाद बीज की दुकान खोलने के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। 

बीज खाद की दुकान के लिए जरूरी शिक्षा 

कृषि विभाग के अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि बीज, खाद और उर्वरक के थोक विक्रेता का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए साइंस में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ इसमें एक विषय रसायन विज्ञान का भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले युवक भी आवेदन कर सकते हैं। 

ऐसे करें आवेदन 

बीज, खाद की दुकान खोलने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर विजिट करके आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सारे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद विभाग द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा। कृषि अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया को पहले ऑफलाइन किया जाता था। लेकिन आप प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा चुका है और आवेदन करने में काफी आसानी हो गई है। 

इतना आयेगा खर्च 

बीज, खाद और उर्वरक की दुकान खोलने के लिए व्यक्ति कभी भी आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए 1250 रुपए शुल्क राशि रखी गई है। इस राशि को आवेदन करता द्वारा ऑनलाइन जमा करवाया जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।