ड्रोन खरीदने पर सरकार दे रही 60 प्रतिशत सब्सिडी, किसान उठाएं फायदा
इतनी मिलेगी सब्सिडी
खेतों में खाद और कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग काफी बढ़ गया है। इसी बीच बिहार सरकार ड्रोन खरीदने के लिए 60% सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी योजना के तहत किसानों को 3.65 लाख रुपए का फायदा होगा। सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 60% सब्सिडी और राज्य सरकार द्वारा 40% सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
ड्रोन खरीदने के लाभ
कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में पात्रता के आधार पर प्रावधान किया गया है। ड्रोन खरीदने के लिए लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा। तत्काल सब्सिडी योजना के तहत 4 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। कृषि विभाग ने बताया कि ड्रोन से अगर कीटनाशक और खाद का छिड़काव किया जाता है तो 30 से 40% फसल खराब होने से बच जाती है।
मुफ्त मिलेगी ट्रेनिंग
बिहार सरकार द्वारा ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जा रहा है। ड्रोन ट्रेंनिंग के लिए डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। प्रशिक्षण में आने वाले खर्च का भुगतान कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। एक ड्रोन तीन लोगों की सेवा सुनिश्चित करेगा।
आवेदन के लिए जरूरी बातें
किसानों के साथ-साथ एफपीओ, कृषि यंत्र बैंक संचालक संस्था, लाइसेंस धारी खाद बीज विक्रेता दुकानदार के साथ-साथ निजी कंपनी और पंजीकृत संस्था भी ड्रोन खरीद के लिए आवेदन कर सकती है। इसके साथ-साथ खरीददार को मोलभाव करके तय मानक का ड्रोन खरीदने की भी छूट दी गई है। सब्सिडी का भुगतान कृषि विभाग द्वारा सीधा कंपनी या एजेंसी के खाते में किया जाएगा।
DCGA जारी करेगा NOC
सब्सिडी योजना के तहत चयनित होने वाले लोगों को डीजीसीए द्वारा जारी की जाने वाली NOC भी लेनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर भी निबंधन करना होगा। रेड जोन में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है।