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राजस्थान में कम जमीन वाले किसान लें सकेंगे तारबंदी स्कीम का फायदा, सरकार ने दी छूट

Rajasthan Government Scheme : राजस्थान सरकार का कहना है कि खेती को बचाने के लिए जरूरी है कि मवेशियों को खेतों में न घुसने दिया जाए। इसके लिए खेतों के पास बाड़ लगाई जानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने बाड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने की सुविधा की है।

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राजस्थान में कम जमीन वाले किसान लें सकेंगे तारबंदी स्कीम का फायदा, सरकार ने दी छूट

Rajasthan News  : देशभर में आवारा और जंगली पशुओं और जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो खासकर किसानों-बागवानों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं। इन आवारा पशुओं के कारण हर साल किसानों की मेहनत से बोई गई फसलों का नुकसान होता है। किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए राजस्थान में आवारा और जंगली पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लाभ से कई किसानों को फायदा होता है, लेकिन कुछ नियमों की वजह से कई किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, जिनके लिए इस योजना में एक फेरबदल किया गया है।

योजना में हुआ ये बदलाव 

फसलों की सुरक्षा के मद्देनजर राजस्थान सरकार का कृषि विभाग खेतों की तारबंदी करवाने पर सब्सिडी दे रहा है। वहीं, वर्ष 2025-26 के लिए तारबंदी योजना के लिए कृषि आयुक्तालय जयपुर ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, पहले तारबंदी योजना के लिए एक ही जगह कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक था, लेकिन अब विभाग ने किसानों की आसानी के लिए व्यक्तिगत और समूह में तारबंदी करवाने वाले किसानों को एक जगह कम से कम 0.5 हेक्टेयर यानी दो बीघा जमीन होने पर भी पात्र माना रही है। जिले के सभी सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षकों को पात्र किसानों से तारबंदी के ऑनलाइन आवेदन करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

किसानों को सब्सिडी दे रही सरकार

राजस्थान सरकार का कहना है कि खेती को बचाने के लिए जरूरी है कि मवेशियों को खेतों में न घुसने दिया जाए। इसके लिए खेतों के पास बाड़ लगाई जानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने बाड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने की सुविधा की है। बाड़ लगाने से फिलहाल जानवरों को खेतों में घुसने से रोका जा सकेगा। साथ ही इससे फसलों का कम नुकसान होगा।

इस तरह मिलेगी किसानों को सब्सिडी

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अशोक कुमार मीना ने बताया कि तारबंदी योजना में किसानों की सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समूह में यदि कम से कम 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर 20 बीघा जमीन में तारबंदी करवाते हैं, तो सभी किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी राशि के हिसाब से प्रति किसानों को अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर 56 हजार की सब्सिडी राशि मिलेगी।

वहीं, व्यक्तिगत या समूह में एक ही जगह पेरिफेरी में न्यूनतम 0।5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा जमीन पर तारबंदी करवाने पर लघु-सीमांत किसानों को अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर अधिकतम 48 हजार रुपये और सामान्य किसानों को 40 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

किसान ऐसे उठाएं योजना का लाभ

योजना के लिए इच्छुक और पात्र किसान प्रस्तावित जमीन की पेरीफेरी का नवीनतम प्रमाणित संयुक्त नक्शा देस और जमाबंदी, आधार कार्ड, लघु-सीमांत प्रमाण पत्र लेकर नजदीकी ई-मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल पर खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सीधे किसानों के खाते में आएगी राशि

आवेदन के बाद योजना से संबंधित सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक मौके पर जाकर काम का वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद मेड़बंदी का फिजिकल वेरिफिकेशन और जांच के बाद सब्सिडी राशि किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। यह राशि डीबीटी के जरिए बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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